भोपाल। कमिश्नर प्रणाली के अन्तर्गत अपराधों पर लगाम लगाने के लिये गुण्डे, बदमाशों पर की जा रही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बाद वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को हाई कोर्ट से भी राहत नही मिली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना अरेरा हिल्स के बदमाश आकाश उर्फ अक्कू चौधरी (21) निवासी भीम नगर अरेरा हिल्स के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए एमपी नगर संभाग के विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा बीती 14 फरवरी को दो हजार रुपये का 6 माह तक के लिये बॉण्ड भरवाकर प्रतिबंधित किया गया था। बांड भरवाने के बाद भी बदमाश आकाश ने थाना अरेरा हिल्स में वारदात को अंजाम दे दिया। इसपर थाना अरेरा हिल्स पुलिस द्वारा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर आकाश उर्फ अक्कू चौधरी के खिलाफ 25 मार्च को इश्तगाशा तैयार कर न्यायालय विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त, एमपी नगर संभाग भोपाल कार्यालय में पेश किया। विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त एमपी नगर संभाग द्वारा बदमाश आकाश उर्फ अक्कू द्वारा बांड के उल्लंघन के मामले मे साक्ष्य सही पाये पाये जाने पर उसे 6 माह की जेल भेजने के आदेश जारी कर उसे जेल भेज दिया। आरोपी के परिजनों ने भोपाल न्यायालय में उस आदेश को निरस्त करने के लिये रिवीजन लगाई थी, जिसे जिला न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद परिवार वालो द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में उक्त आदेश को निरस्त करने के लिये रिट लगाई गई। इस रिट को उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार के बाद निरस्त कर दिया गया। अनुमान है कि अब बदमाश को बांड की शेष अवधि तक के लिये जेल में ही रहना पड़ेगा।