पचमढ़ी   छावनी इलाके में बने 7 आलीशान होटलों के संचालकों के खिलाफ कोर्ट ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, जेल भेजने आदेश भी पारित किए हैं। इसे लेकर गुरुवार को पचमढ़ी और नर्मदापुरम में हड़कंप की स्थिति रही। बमुश्किल आरोपी कोर्ट में 1-1 लाख का बॉण्ड भर जेल जाने से बच सके। फिल्हाल, 7 होटल संचालकों के खिलाफ नर्मदापुरम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीतु वर्मा कटारिया की कोर्ट ने जुर्माना और जेल आदेश पारित किए हैं। पचमढ़ी छावनी परिषद ने एक दशक से पहले पचमढ़ी होटल संचालकों के खिलाफ आवासीय उपयोग की जमीन का व्यवसायिक उपयोग कर छावनी एक्ट का उल्लंघन करने का केस फाइल किया था। पचमढ़ी छावनी परिषद ने इसे छावनी अधिनियम 2006 की धारा 244 का उल्लंघन माना था। गुरूवार को सीजेएम कोर्ट ने पचमढ़ी निवासी शांति के खिलाफ बिना वैध अनुमति के होटल निर्माण करने पर 3 करोड़ 48 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। तीन दिन पहले 6 अन्य होटल संचालकों पर भी जुर्माना लगाया है।

10 हजार प्रति दिन से लगा जुर्माना

जुर्माने की राशि 10 हजार रूपए प्रतिदिन के हिसाब से प्रति होटल संचालक पर कोर्ट ने लगाई है।10 साल से अधिक अवधि की कुल जुर्माना राशि कम से कम 2 करोड़ और अधिकतम साढ़े तीन करोड़ तक है।

इनके खिलाफ लगा जुर्माना

दोषी होटल संचालकों में नरेंद्र कुमार गुप्ता, शैलेंद्र पटेल, पुरुषोत्तम दास, हरजीत, राजेश यादव, आरके चौरसिया एवं शांति शामिल हैं।

एक एक लाख जमा कर जेल जाने से बचे

कोर्ट ने सभी दोषियों के खिलाफ जुर्माने के साथ जेल वारंट के आदेश पारित किए थे। सभी ने तत्काल कोर्ट में 1-1 लाख के बांड भरकर किसी तरह अपनी इज्जत बचाई। बाकी की राशि तय अवधि में जमा नहीं होने पर कोर्ट इन्हें फिर से अरेस्ट कर जेल जाने के आदेश पारित कर सकता है।

40 केस दर्ज अभी और आयेंगे फैसले

पचमढ़ी छावनी क्षेत्र के 7 होटल संचालकों पर दोष सिद्ध हुआ है। उसके अलावा अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ भी फैसला आने वाला है। छावनी परिषद पचमढ़ी उपयंत्री आरती आचार्य ने बताया करीब 40 केस बिना अनुमति अवैध निर्माण के कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। आरोपियों को जमीन आवासीय उपयोग के लिए दी गई थी। लेकिन इसका उपयोग कमर्शियल करने लगे। यह छावनी एक्ट का उल्लंघन है। इन्हें नोटिस भी दिए गए। लेकिन किसी ने इसका न तो समुचित उत्तर दिया और ना ही व्यवसायिक उपयोग के लिए भूमि का परिवर्तन ही कराया है।

साडा अध्यक्ष परिवार सहित 6 होटल संचालकों पर जुर्माना

नर्मदापुरम सीजेएम कोर्ट ने आवासीय लीज की जमीन को व्यवसायिक उपयोग करने पर पचमढ़ी छावनी के दायर केस पर सात होटल संचालकों पर 2 करोड़ से तीन करोड़ 48 हजार तक का जुर्माना लगाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें पचमढ़ी के साडा अध्यक्ष कमल धूत के परिवार की होटल भी शामिल बताई जा रही है। कोर्ट ने होटल कचनार शिवा पैलेस खालसा आम्रपाली अंबिकाश्री, और होटल नटराजन के संचालको पर जुर्माना लगाया है।