दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा, रास्ते से अगुआ कर किया था कुकृत्य
डिंडौरी । दुष्कर्म के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया आरोपित रत्तू उर्फ रतन सिंह परस्ते पिता बैसाखू उम्र 25 वर्ष निवासी सग्रांमपुर थाना शहपुरा द्वारा 18 जनवरी 2022 कि शाम नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपित को धारा 363 के अपराध के लिए पांच वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 342 के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड, धारा 376(3) के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 5(ठ)/ 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास व 1000 एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश एक-एक और दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।