पुर्तगाल ने भी लगाया बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध
लिस्बन । पुर्तगाल का संसद ने एक विधेयक पास किया है, जो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाता है। यह कदम दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का है और इसके पास होने के बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई।
इस विधेयक के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर चेहरा पूरी तरह ढककर नहीं घूम सकेगा। कानून तोड़ने पर 200 से 4,000 यूरो (करीब 4।7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, पूजा स्थलों, हवाई जहाज और राजनयिक परिसरों में चेहरे ढकने की अनुमति दी गई है।
कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी जरूरी है। वे इसे मंजूरी दे सकते हैं, या वीटो लगा सकते हैं, या इसे संवैधानिक न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अगर यह कानून बन गया, तो पुर्तगाल यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (24 मार्च 2026)
जीवन प्रकृति पर आधारित,राज्य में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास-मंत्री केदार कश्यप
प्रतियोगी परीक्षओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा नालंदा परिसर युवाओं को
प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए बजट और नीतियों में बड़े बदलाव : मंत्री पटेल
संघर्ष से सुकून तक: नल-जल योजना से बदली राधाबाई की जिंदगी
गरियाबंद: प्रकृति, आस्था और रोमांच का जीवंत अनुभव
“किशोरी से मातृत्व तक" महिलाओं के हर चरण में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा शक्ति केंद्र : उप मुख्यमंत्री शुक्ल