ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ यूपी में दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन की अस्थायी राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सीतापुर मामले से संबंधित है और जुबैर के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी में असरदार नहीं होगा। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने सीतापुर में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका डाली थी।सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''जमानत की शर्त यह होगी कि याचिकाकर्ता कोई ट्वीट नहीं करेगा और दिल्ली नहीं छोड़ेगा। जमानत की अन्य शर्तें सीतापुर जिला अदालत तय करेंगी।'' इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर जुबैर इतने अच्छे इंसान होते तो उन्हें ट्वीट नहीं करना चाहिए था। वह यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखते। लेकिन, उन्होंने इस तरह का ट्वीट कर अपराध किया है। अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो वह बेंगलुरु में सबूत नष्ट कर सकते हैं।