फिक्स रायलटी के रेत खनन नियम को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना खनन किया जिन ठेकेदारों पर फिक्स रॉयल्टी लगाने का नियम बनाया था। उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस नियम के निरस्त हो जाने से इसका फायदा रेत ठेकेदारों को होने जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेत खनन परिवहन भंडारण एवं व्यापार नियम के दो प्रावधान को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने फिक्स रॉयल्टी के नियम को असंवैधानिक मानते हुए इसे निरस्त करने का फैसला दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने नर्मदापुरम जिले के एक रेत ठेकेदार आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका पर यह फैसला दिया है। उल्लेखनीय है,मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 की नई रेत नीति में ठेका अवधि में फिक्स रॉयल्टी वसूल करने का नियम बनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से रेड खनन करने वाले ठेकेदारों को राहत मिलेगी।
एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन: बाबा विश्वनाथ की नगरी में सीएम मोहन यादव, मंदिर परिसर में की बैठक
बंगाल चुनाव: भवानीपुर बनी हॉट सीट, बीजेपी ने तैयार किया चक्रव्यूह
IPL 2026 में पहले ही मैच में चेन्नई की कमजोरियां उजागर, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों फ्लॉप
बस्तर नक्सल मुक्त, सरेंडर नक्सलियों के चुनाव लड़ने पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान
IPL 2026 में मुंबई होटल में ब्रिटिश इंजीनियर की मौत, कमरे में बेहोश पाए गए
मध्य प्रदेश में टीईटी विवाद तेज, 12 शिक्षक संगठन मिलकर करेंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन
देहरादून फायरिंग और रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्या मामला: चार आरोपी गिरफ्तार, चार फरार, बार बंद
मघड़ा मंदिर हादसा: सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, 6-6 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान
जबलपुर-चांदाफोर्ट ट्रेन यात्रियों को नहीं आई पसंद, खाली जा रहे जनरल कोच
प्रदेश के टॉप और उभरते खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद