जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में किए बदलाव
नई दिल्ली । हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने वाहनों और कृषि उपकरणों पर कर दरों में अहम बदलाव किए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यह नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। फैसले के तहत छोटे वाहनों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तीन पहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28प्रतिशत से घटाकर 18प्रतिशत कर दिया गया है। इससे मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड आई10 और टाटा टियागो जैसी कारों की कीमतें 10प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इसी तरह, होंडा एक्टिवा, बजाज पल्सर और हीरो स्प्लेंडर जैसी लोकप्रिय टू-व्हीलर भी सस्ती हो जाएंगी। ऑटो पार्ट्स पर अब 18प्रतिशत की एक समान दर लागू होगी, जिससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। छोटे हाइब्रिड वाहनों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
किसानों को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर समेत कई कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12प्रतिशत से घटाकर 5प्रतिशत कर दिया गया है। इससे उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है। दूसरी ओर, लग्जरी कारें, बड़ी एसयूवी और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, हार्ले डेविडसन और बड़ी एसयूवी महंगी होंगी।
COMING SOON- जोगा का टीआई को फोन - सत्यानाश?
एयर इंडिया की लंदन फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण 7 घंटे बाद दिल्ली लौटी
आंध्र प्रदेश बस हादसा: रेवंत रेड्डी ने जताया शोक, PMO का मुआवजा एलान
होर्मुज तनाव के बीच सरकार का भरोसा: पेट्रोल-डीजल और LPG की कोई कमी नहीं
Mamata Banerjee बोलीं- नाम हटने वालों के साथ खड़ी रहेगी TMC
इंदौर अग्निकांड: पुगलिया परिवार का बयान बदला, हादसे के दिन कार थी चार्जिंग पर
Narendra Modi कल सभी राज्यों के CM के साथ करेंगे अहम बैठक
पान मसाला विज्ञापन केस में Salman Khan पर शिकंजा, कोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश
अमित शाह ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ करेंगे चार्जशीट जारी