मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद, सरकार ने गेहूं के आटे के आउटबाउंड शिपमेंट के लिए एक नया अनुमोदन ढांचा अमल में लाने का फैसला किया है। गेहूं के आटे के निर्यातकों को अब आटे के शिपमेंट के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नए नियम 12 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। डीजीएफटी की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात की छूट मिलेगी लेकिन इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश जरूरी होगी। नए अनुमोदन ढांचे के तहत तय किए गए प्रावधान गेहूं का आटा, मैदा, सैमोलिना, साबूत आटा और अन्य तरह के आटों के निर्यात पर लागू होगा। गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। डीजीएफटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है नए निर्देश 12 जुलाई से लागू हो जाएंगे साथ ही, 6 से 12 जुलाई के बीच सिर्फ उन्हीं कंसाइनमेंट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल पाएगी, जो या तो शिप पर लोड किए जा चुके हैं या फिर कस्टम को हैंडओवर किए जा चुके हैं। इसके अलावा इस समय अवधि के बीच के जो भी कंसाइनमेंट होंगे उन्हें रोक दिया जाएगा।