कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दी रेगुलर जमानत
रायपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत दी है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को अब रेगुलर जमानत प्रदान की गई है। इससे पहले ये सभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे।
जमानत पर शर्तें और कानूनी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें राज्य से बाहर न जाने के निर्देश शामिल हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची की पीठ ने सुनाया। अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया। आरोपियों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने मजबूती से दलील पेश की।
जांच और आगे की कार्रवाई
कोल लेवी घोटाले की जांच में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में पेश की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। मामले की जांच लगातार जारी है और आगे और खुलासे तथा कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। ED ने प्रेस नोट में बताया कि कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है।
PM मोदी के फैसले को योगी का समर्थन, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर कही बड़ी बात
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बोले- 'मन दुखी है'; सामने आई वजह
रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर बड़ा अपडेट, BCCI उपाध्यक्ष ने अफवाहों पर लगाया विराम
पहली जीत का स्वाद चखते ही श्रेयस को मिली तारीफ, पूर्व खिलाड़ी के बयान ने खींचा ध्यान
मानसून में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, हो सकती है तबीयत खराब; डॉक्टरों की जरूरी सलाह
फोन कॉल की कोशिश में साइबर फ्रॉड, नंबर नहीं लगा लेकिन बैंक खाते से कटे ₹1.5 लाख
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मरीज अब AI से ले रहे इलाज की सलाह
अस्पताल में वांगचुक और पुलिस के बीच बहस का वीडियो आया सामने, अधिकारियों ने दी सफाई
ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर कदम, जबलपुर पहुंचीं 8 नई इलेक्ट्रिक बसें