कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दी रेगुलर जमानत
रायपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत दी है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को अब रेगुलर जमानत प्रदान की गई है। इससे पहले ये सभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे।
जमानत पर शर्तें और कानूनी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें राज्य से बाहर न जाने के निर्देश शामिल हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची की पीठ ने सुनाया। अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया। आरोपियों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने मजबूती से दलील पेश की।
जांच और आगे की कार्रवाई
कोल लेवी घोटाले की जांच में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल 35 आरोपियों के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में पेश की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। मामले की जांच लगातार जारी है और आगे और खुलासे तथा कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। ED ने प्रेस नोट में बताया कि कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है।
नदी में डूबे युवक की मिली लाश, दाद्दाजी घाट पर मचा हड़कंप
छावनी क्षेत्र में जमीन विवाद, 29 बंगलों पर सर्वे ने बढ़ाई हलचल
इस माह भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन, बढ़ेंगी व्यापारिक संभावनाएं
क्रूज हादसे के बाद विवाद, पायलट ने शव ले जाने से किया मना
बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, मौके पर मचा हड़कंप
पलक्कड़ में कांग्रेस की जीत, पिशारोडी के सिर सजा जीत का ताज
बड़वानी में बस में अचानक आग, यात्रियों में मची चीख-पुकार
भोपाल में किसानों का SDM ऑफिस के बाहर धरना, गेहूं स्लॉट बुकिंग पर आक्रोश
सुनेत्रा पवार की ऐतिहासिक जीत, 2.18 लाख वोटों से रचा रिकॉर्ड
अब पाकिस्तान से निवेश पर सख्ती, सीधे निवेश नहीं—सरकार की मंजूरी जरूरी