कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया RTO, 29 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई की है। बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़े जाने के मामलों में शुक्रवार को एक साथ 29 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया। आरटीओ के अधिकारी ने बताया कि यह ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ राज्य में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है। दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में लोगों द्वारा धड़ल्ले से ट्रैफिक नियम तोड़े जाने पर हाल ही में गहरी नाराजगी जताई थी। कोर्ट इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया था।
31 वाहन बार-बार तोड़ रहे थे ट्रैफिक नियम
अधिकारियों ने बताया कि शहर के 'इंटिग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' की समीक्षा बैठक में सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 31 वाहन बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, जिनमें लाल बत्ती के उल्लंघन के साथ ही दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाना शामिल है।
29 वाहन के मालिक के मालिक नहीं उपस्थित हुए
उन्होंने बताया कि सभी 31 गाड़ियों के मालिकों को नोटिस जारी करके उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन इनमें से 29 वाहन स्वामी निर्धारित समय-सीमा में आरटीओ के सामने उपस्थित नहीं हुए, नतीजतन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। शेष दो मामले अभी विचाराधीन हैं।
पहले केवल ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होता था
इंदौर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक साथ 29 वाहनों के पंजीयन निरस्त किया जाना प्रदेश में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है। इनमें दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन शामिल हैं। शर्मा के मुताबिक इस कार्रवाई से पहले तक राज्य में ट्रैफिक नियमों के बार-बार उल्लंघन पर केवल ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाते थे।