नई दिल्ली । केंद्र सरकार 80 साल पुराने काफी एक्ट 1942 को खत्म करने जा रही है। काफी एक्ट के स्थान पर नया विधेयक लाए जाने की तैयारी चल रही है।
काफी उद्योग के विकास, गुणवत्ता, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार, काफी प्रोत्साहन और विकास विधेयक लाने जा रही है।
80 साल पुराने कानून को खत्म करने और नए कानून को लाकर भारतीय काफी बोर्ड के कामकाज को आधुनिकरण करना है। वर्तमान संदर्भ में काफी की गुणवत्ता, निर्यात, घरेलू बाजार को विकसित करने की दृष्टि से नए नियम लागू किए जाएंगे।
80 साल पुराना कानून काफी के निर्यात गुणवत्ता और प्रोत्साहन में गतिरोध उत्पन्न कर रहा था। नए विधेयक में नए नियम बनाए जा रहे हैं। वह वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होंगे। इससे भारत का काफी उद्योग आने वाले वर्षों में तेज गति से अंतरराष्ट्रीय निर्यात को भी बढ़ाने में सहायक होगा।