नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले मिस्त्री को 20 साल की जेल
भोपाल। राजधानी की जिला अदालत ने रातीबड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से बलात्कार के मामले में तीन साल चली सुनवाई के बाद आरोपी सुदामा पटेल को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल सहित दो हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो मामले की विशेष अदालत में न्यायाधीश तृप्ति पांडे ने सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी. गौतम, रागिनी श्रीवास्तडव एवं सरला कहार ने पैरवी करते हुए दलीले पेश की थी। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 जुलाई 2020 को नीलबड मे परिवार के साथ रहने वाली नाबालिग किशोरी ने अपने परिजनो के साथ रातीबड थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके मकान मे प्लास्टर का काम करने के लिये सुदामा नामक अंकल आते-रहते थे, जिसके कारण वह उन्हे पहचानती थी। 4 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे किशोरी नहाने के लिये बाथरुम गई थी, तभी आरोपी सुदामा पटेल काम के लिये उसके घर पर आ गया, उस समय घर पर कोई नही था। आरोपी सुदामा ने किशोरी से अपने साथ चलने का बोला जिसपर नाबालिग ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी सुदामा ने बलपूर्वक उसके साथ गलत काम कर डाला। किशोरी के लगातार शोर मचाने पर उसका भाई मौके पर आ गया जिसे देखकर आरोपी सुदामा वहॉ से भाग गया। बाद में माता-पिता के आने पर नाबालिग ने उन्हे आरोपी की सारी करतूत बताई। शिकायत मिलने पर रातीबड पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत द्वारा अभियोजन के तर्को, दस्तावेजों, साक्ष्यो एवं चिकित्सीय साक्ष्य से सहमत होते हुए आरोपी सुदामा पटेल को धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।
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