रिलायंस इंडस्ट्रीज को 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश
मुंबई। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को शुक्रवार को अहमदाबाद के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला। यह आदेश 25 नवंबर को जारी हुआ था।
रिलायंस ने कहा है कि यह आदेश इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को ब्लॉक्ड क्रेडिट मानते हुए पारित किया गया है। कंपनी का आरोप है कि यह आदेश लागू किए गए टैक्स की प्रकृति और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की गई सेवाओं के वर्गीकरण को ध्यान में नहीं रखता।
रिलायंस के शेयर हाल में 52-हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचे थे, इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन, जल्द ही शेयरों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और शुरुआती कारोबार में वे 0.12 प्रतिशत बढ़कर 1,565.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए।
रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि उसे यह आदेश 27 नवंबर को सुबह 11:04 बजे ई-मेल के जरिए मिला। कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है। यह जुर्माना सेंट्रल जीएसटी एक्ट, 2017 और गुजरात जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है।
महज 18 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा, 'गॉडजिला एक्स कॉन्ग' एक्ट्रेस केली हॉटल का निधन
शारदा नदी का जलस्तर बढ़ते ही लखीमपुर खीरी में बाढ़ का संकट, कई गांवों का संपर्क कटा
T20 सीरीज से पहले पिच का पूरा विश्लेषण, हरारे में बल्लेबाजों या स्पिनर्स में किसका रहेगा दबदबा?
संसद परिसर में काले कपड़ों में विपक्ष का विरोध, सरकार पर साधा निशाना
NEET विवाद के बीच सीएम थलपति की मांग, परीक्षा प्रणाली समाप्त करने की अपील
बालेन शाह का बड़ा यू-टर्न, भारत-चीन राजदूतों से बातचीत के लिए दिखाई सहमति
मध्य प्रदेश विधानसभा में NEET मुद्दे पर प्रदर्शन, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
प्रदर्शन के बीच शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ने से मची हलचल, सामने आया एक्ट्रेस का बयान
फिर गरमाया 103 अपात्र कर्मचारियों का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उठे सवाल