अपनी ही विधायक के खिलाफ अब हाईकोर्ट पहुंचे उमंग सिंघार, सदस्यता रद्द कराने की जुगत
सागर : कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थामने वाली विधायक निर्मला सप्रे का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. विधायक की सदस्यता रद्द करने का मामला पहले हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में चल रहा था. लेकिन पिछले दिनों खंडपीठ ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला बात कर इसे खारिज कर दिया था. वहीं, अब बीना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है.
निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष
दरअसल, निर्मला सप्रे द्वारा भाजपा की सदस्यता लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष आवेदन दिया था और स्पीकर से निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. लेकिन स्पीकर ने तय अवधि 90 दिन में कोई फैसला नहीं किया. इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई.
पहली याचिका खारिज, अब हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई
याचिका लगाते समय हाई कोर्ट खंडपीठ इंदौर ने याचिका स्वीकार कर ली. बाकायदा सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा. लेकिन जब एक सितंबर को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा है कि इंदौर खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में मामला विचारणीय ना होने के कारण याचिका खारिज की जाती है. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जबलपुर हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होने की बात भी कही थी. नेता प्रतिपक्ष ने विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने रिट पिटीशन दायर की थी. नेता प्रतिपक्ष ने संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार सदस्यता रद्द की जाने की मांग की थी.
अब हाइकोर्ट जबलपुर में लगाई याचिका
इंदौर खंडपीठ में मामला खारिज होने के बाद आज नेता प्रतिपक्ष द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका पेश की गई है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बिलगैंया ने बताया, '' नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर इंदौर खंडपीठ द्वारा याचिका खरीफ किए जाने और जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाने के निर्देश के बाद नेता प्रतिपक्ष ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश की है और निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द किए जाने का निवेदन किया है.''
हाइकोर्ट जबलपुर में लगाई याचिका
इंदौर खंडपीठ में मामला खारिज होने के बाद आज नेता प्रतिपक्ष द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका पेश की गई है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बिलगैंया ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर इंदौर खंडपीठ द्वारा याचिका खरीफ किए जाने और जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाने के निर्देश के बाद नेता प्रतिपक्ष ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश की है और निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द किए जाने का निवेदन किया है.
राशिफल 27 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का त्वरित समाधान
सपनों को मिला कलेक्टर का साथ, द कलेक्टर्स-15 से शुरू हुई बदलाव की नई इबारत
मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारी राकेश कुमार कुशवाह ने ओपन इंडिया प्री-स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक
प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी जिले में बने 1500 तालाबों और नरसिंहपुर के अमृत सरोवरों का मन की बात में किया उल्लेख
युवाओं के नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को मिलेगा नया आयाम : वित्त मंत्री ओपी चौधरी
जैविक खेती से एरिन भगत बनीं आत्मनिर्भर, प्राकृतिक कृषि से घटी खेती की लागत
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में भोपाल में "रन फॉर टाइगर का भव्य आयोजन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवाड़ी के नवीन संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन का किया लोकार्पण
बिहान योजना से मिली नई पहचान, पोषण सखी बन महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बनीं संरक्षक