'फाइन' शब्द भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा, केरल हाई कोर्ट का फैसला
तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी महिला के 'शारीरिक रूप' पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराध होगा। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने इस संबंध में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में आरोपी ने उसी संगठन की एक महिला कर्मचारी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।
महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी 2013 से उसके खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और फिर 2016-17 में उसने आपत्तिजनक संदेश और वॉयस कॉल भेजना शुरू कर दिया। उसने दावा किया था कि केएसईबी और पुलिस से शिकायत करने के बावजूद, वह उसे आपत्तिजनक संदेश भेजता रहा।
354ए के तहत मामला दर्ज
उसकी शिकायतों के बाद, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को खारिज करने की मांग करते हुए, आरोपी ने दावा किया कि किसी के सुंदर शरीर पर टिप्पणी करना आईपीसी की धारा 354 ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत यौन रूप से रंगीन टिप्पणी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष और महिला ने तर्क दिया कि आरोपी के फोन कॉल और संदेशों में पीड़िता को परेशान करने और उसकी गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से अश्लील टिप्पणियां थीं।
महिला की बॉडी को देखकर कहा था 'फाइन'
रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि केएसईबी में काम करने के दौरान, आरोपी ने महिला के शरीर को देखने के बाद उसे 'फाइन' कहा था। अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने अपने 6 जनवरी के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध के तत्व 'दिखाई देते हैं'।
मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक, स्टाफ को कहा धन्यवाद; बताया आगे का प्लान
दिल्ली की भागदौड़ से ब्रेक लें, कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये शानदार टूरिस्ट स्पॉट
बार-बार हो रही सर्दी-जुकाम की परेशानी? ट्राई करें ये आसान घरेलू काढ़ा
धर्मेंद्र प्रधान की संसद में वापसी, समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत; गूंजे जयकारे
किडनी खराब होने से पहले शरीर देता है संकेत, सुबह दिखने वाले इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
संसद परिसर में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल; अमित शाह पर निशाना
कागजों में किसान, हकीकत में कोई और ले गया खाद; दावों पर उठे सवाल
अनुराग डोभाल ने रिश्ते को लेकर किया सनसनीखेज दावा, सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित सबूत